Income Tax Day in Hindi :
टैक्स यह शब्द हम अकसर सुनते ही रहते है। न जाने कितने प्रकार के Tax हम सरकार को देते रहते है, जिनमें से बहुत से टैक्स के बारे में हमें पता ही नहीं होता। विशेष तौर पर इस आर्टिकल में हम जानेंगे आयकर (Income Tax) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में।
हर दिन में कुछ खास है, हर दिन का अपना अंदाज है। हर दिन कहता एक अलग इतिहास है।
आज है, 24 जुलाई यानि कि आयकर दिवस (Income Tax Day)। इस दिन के बहाने मैं करूँगा कुछ और पॉइंट्स को कनेक्ट।
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सन इन डीप अर्थात संदीप। दोस्तों besthindilink.com में आपका बहुत-बहुत स्वागत है……….
तो चलिए शुरुआत इधर से —–
आयकर दिवस कब मनाया जाता है :
भारत में प्रति वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है ।
आयकर दिवस पहली बार कब celebrate किया गया :
वैसे तो आयकर 1860 में पारित हो चुका था लेकिन 150 वर्ष पूरा होने पर आयकर विभाग द्वारा इसे पहली बार 24 जुलाई 2010 को आयकर दिवस के रुप में मनाया गया। जिसका उद्घाटन तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने किया।
24 जुलाई को आयकर दिवस क्यों मनाया जाता है :
वर्ष 1860 में, पहली बार finance member सर जेम्स विल्सन ने आयकर कानून प्रस्तुत किया। जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा 24 जुलाई 1860 में लागू किया गया। इसी कारण 24 जुलाई को आयकर दिवस के रुप में मनाया जाता है।
कर क्या है (what is tax) :
कर एक प्रकार का अनिवार्य financial charge है, जो कि सरकारी संगठन द्वारा करदाता पर लगाया जाता है।
आखिर सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है :
टैक्स से प्राप्त धन का उपयोग हमें मिलने वाली सरकारी सेवाओं, शिक्षा से सम्बंधित कार्यों, अनेक प्रकार की सरकारी योजनाओ, सड़क निर्माण कार्यों और उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, जो सरकार के लिए कार्य करते है। मतलब कि इस धन का उपयोग देश के विकास के लिए किया जाता है।
सरकार के नियम के अंतर्गत जिस पर भी टैक्स लागू होता है, उसे टैक्स अवश्य देना चाहिए। अन्यथा उसे कानूनी दंड दिया जायेगा।
कर के प्रकार (types of taxes) :
मुख्य रुप से टैक्स दो प्रकार के होते है :
1 . प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) : इसके अंतर्गत आय कर (Income Tax), कैपिटल गेनस टैक्स (Capital Gains Tax), सिक्योरिटीज ट्रांसक्शन टैक्स (Securities Transaction Tax), कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax) आते है। जो कि हम सरकार को direct pay करते है।
2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) : इसके अंतर्गत बिक्री कर (Sales Tax), वैट कर (VAT tax), उत्पाद कर (Excise Tax), कस्टम ड्यूटी (Custom duty on goods), उत्पाद कर (Excise Tax), सेवा कर (Service tax) आते है। लेकिन अब इन सब टैक्स के जगह केवल एक टैक्स GST लिया जाता है। GST को भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। यह टैक्स हम सरकार को indirectly pay करते है।
आयकर (Income Tax) :
किसी भी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), कंपनियों, फर्मों, सहकारी समितियों और ट्रस्टों की (किसी भी अन्य प्रकार से) कर योग्य आय ( taxable income) पर जो tax लगता है, उसे आयकर कहते है।
भारतीय आयकर विभाग, “CBDT” (Central Board of Direct Taxes/ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा संचालित है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है।
किसी व्यक्ति, संस्था, या अन्य पर कितने कर का प्रावधान होगा, इसकी विस्तृत व्याख्या आयकर कानून 1961 में की गयी है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाईटन www.incometaxindia.gov.in पर visit कर सकते है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) :
ITR वह फॉर्म है, जिसमें आप financial year में की गयी आमदनी (income), निवेश (investments), टैक्स की जानकारी देते है। जिसे आयकर विभाग (Income Tax Department) में जमा किया जाता है।
ITR को आप online और offline दोनों तरीकों से submit कर सकते है। यह आवश्यक नहीं है कि आप income tax देते है तभी ITR submit करें। यदि आप की इनकम taxable नहीं है तो भी आप ITR फाइल कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी इनकम, टैक्स छूट की सीमा से अधिक है तो आपके लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है। आपकी इनकम पर जो टैक्स बनता है उसे आप online या offline तरीके से बैंक में जमा करना होता है। उसके बाद ही ITR फॉर्म भरा जाता है।
ITR सबमिट करने की तिथि :
इनकम टैक्स calculate करने की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च ली जाती है। जिस वर्ष हमने इनकम earned की होती है उसे, वित्तीय वर्ष (financial year/ previous year) कहते है। जिस वर्ष, financial year पर की गयी आमदनी के लिए यह form fill किया जाता है, उसे निर्धारण वर्ष (Assessment Year) कहते है।
मान लीजिए सोहन की आमदनी की समय अवधि 1 April 2019 से 31 March 2020 है, तो उसके लिए financial year 2019 -2020 और Assessment Year 2020 – 2021 होगा।
सामान्यत: ITR सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। लेकिन इस बार COVID-19 कोरोना वायरस के चलते ITR fill करने की तिथि 31 जुलाई से बढाकर 30 नवम्बर 2020 कर दी गयी है। जिसकी घोषणा वित्त मंत्री श्री मती निर्मला सीतारमण द्वारा 13 मई को की गयी थी।
ITR के प्रकार (Types of ITR) :
कितनी आमदनी पर, किस वर्ग के लिए इनकम टैक्स की दर कितनी होगी, इसका निर्धारण CBDT द्वारा किया जाता है। जिसका बजट प्रति वर्ष वित्तमंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार ( HUF), कम्पनी, ट्रस्ट के रुप में और अनेक प्रकार के स्त्रोतों से आने वाली आय के आधार पर ITR को निम्न 7 भागों में विभाजित किया है –
- ITR 1 / sahaj – किसी इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को वेतन, पेंशन, प्रॉपर्टी के किराए या ब्याज से जो आमदनी होती है तो उसके लिए ITR 1 फॉर्म भरते है।
- ITR 2 – इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), जिन्हें कृषि, कैपिटल गेन, एक से अधिक प्रॉपर्टी से किराए, लॉटरी या अन्य किसी प्रकार की आय जैसे – लॉटरी और रेसिंग से आमदनी होती है, तो इसके लिए आईटीआर 2 फॉर्म fill करते है।
- ITR 3 – वे Individual और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), जिनकी आमदनी में ITR1, ITR2 के लिए अर्हता वाली आमदनियों के अलावा स्वयं के स्वामित्व वाले व्यापार या profession से आमदनी हो रही हो, ITR 3 form का प्रयोग करते है।
- ITR 4 – ITR 4 उन individual या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए जरूरी है, जिसकी आमदनी में ITR1, ITR2 के लिए अंतर्गत आने वाली आमदनियों के अलावा निम्नलिखित आमदनी भी शामिल हो –
- उसको खुद के स्वामित्व वाले व्यापार या profession से आमदनी हो रही हो, लेकिन उस व्यक्ति ने Income Tax Act के Section 44AD ,Sec 44ADA and Section 44AE के तहत presumptive income scheme का विकल्प चुना हो।
किसे नहीं भरना है :
- अगर उसने presumptive income scheme चुनी भी है और उसकी आमदनी 2 करोड़ रुपए से ऊपर हुई है तो उसे ITR 4 की जगह ITR 3 सबमिट करना होगा।
- ITR5 – जिन संस्थाओं ने स्वयं को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड कराया हुआ है। उन्हें ITR 5 fill करना होता है।
- ITR6 – वह कंपनियां जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती है उन्हें ITR 6 भरना होता है, आईटीआर 6 केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है।
- ITR 7 – ऐसे लोग या कंपनियाँ, जो section 139(4A) या section 139(4B) या section 139(4C) या section 139(4D) के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं। ITR 7 का प्रयोग करते है।
आज का रोचक तथ्य :
क्या आपको पता है कि जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, वह भारत के प्रथम वित्तमंत्री थे। लेकिन भारत में वित्तमंत्री के रुप में इनका कार्यकाल स्वतन्त्र भारत से पहले था।
अगर आज के दिन में आपके लिए एसा कुछ भी रहा है खास,
जो आपके लिए रहने वाला है यादगार।
तो आप भी share कर सकते है, हमारे साथ अपने विचार।
आयकर दिवस (Income Tax Day) पर आधारित यह पोस्ट आपको कैसी लगी। आप अपनी बातें comments के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते है।
हिन्दी का सम्मान करें, हिन्दी बोलने में गर्व महसूस करें।
तब तक के लिए –
Feel every moment,
live every moment,
Win every moment……
Kyu ki ye pal phir nahi milne wala………………
– Sun in Deep
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